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Haryana News: सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में आएंगे और कर्मचारी? हरियाणा सरकार ने शुरू की नई प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

Haryana News

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अगस्त 3, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य यह तय करना है कि किन संस्थाओं और संगठनों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पात्र कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ा दी है।

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सेवा सुरक्षा कानून के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। समिति विभिन्न विभागों और संगठनों से मिलने वाले प्रस्तावों की जांच करेगी और यह तय करेगी कि कौन-सी संस्थाएं अधिनियम के तहत सेवा सुरक्षा के लिए पात्र होंगी।

समिति का मुख्य उद्देश्य पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करना और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाना है। सभी संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से एजेंडा नोट सहित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिनकी विस्तृत समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

समिति में शामिल किए गए वरिष्ठ अधिकारी

सरकार ने समिति में कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके।

अध्यक्ष: वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव।
सदस्य: संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव।
विधिक सलाहकार: हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रतिनिधि, जिनका पद अतिरिक्त महाधिवक्ता से कम नहीं होगा।

इन अधिकारियों की मौजूदगी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए योग्य संस्थाओं को सेवा सुरक्षा का लाभ मिल सके।

सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ी

हरियाणा सरकार ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया के लिए समय-सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसका लाभ विशेष रूप से उन अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा, जो अभी तक निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे।

यह सुविधा मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, हरट्रॉन को छोड़कर डीआईटीएस (DITS) के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अनुबंध कर्मचारियों के लिए लागू होगी।

नई समय-सीमा के अनुसार पूरी होगी प्रक्रिया

सरकार ने पंजीकरण और सत्यापन के लिए संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है।

पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
संबंधित डीडीओ (DDO) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 14 अगस्त तक पूरा किया जाएगा।
इसके बाद विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम सत्यापन 21 अगस्त 2026 तक किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि सभी विभाग तय समय-सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द सेवा सुरक्षा का लाभ मिल सके।

समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया पर सरकार का जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सेवा सुरक्षा कानून से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के तहत लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा और सेवा सुरक्षा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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