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Haryana News: मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों पर सवाल, चुनाव आयोग के विशेष अभियान से मची हलचल

हरियाणा और एनसीआर से जुड़ी विधानसभा सीटों की प्रारंभिक मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है।

Haryana News

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अगस्त 21, 2026

Haryana News: हरियाणा और NCR से जुड़ी विधानसभा सीटों की प्रारंभिक मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। पुनरीक्षण के दौरान पता चला कि हरियाणा-NCR के जिलों में 10 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना पुराना ठिकाना छोड़ दिया है। मतदाताओं की संख्या और विभिन्न सामाजिक वर्गों को देखते हुए यह आंकड़ा राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अभी 31 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। इसके बावजूद अब तक स्थान बदल चुके मतदाताओं की तुलना में बहुत कम लोगों ने अपनी स्थिति को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज कराई है।

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चार दिन चलेगा विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा में चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए चार दिन विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। यह अभियान 22 और 23 अगस्त तथा 29 और 30 अगस्त को चलेगा। इन चारों दिनों में राज्य के सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान पात्र मतदाताओं से दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम जरूर जांच लें। यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे मतदाता सूची में शामिल कराया जा सकता है।

नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जरूरी

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकता है। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा। विभाग के अनुसार, अब तक 38,815 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में आगे आए हैं।

नाम और पते में बदलाव के लिए फॉर्म-8

मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र, फोटो या अन्य व्यक्तिगत विवरण में किसी प्रकार की गलती होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से सुधार कराया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र देना होगा। अब तक विभाग को 40,659 फॉर्म-8 मिल चुके हैं। बड़ी संख्या में फॉर्म-8 मिलने से यह भी संकेत मिलता है कि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को दुरुस्त कराने के लिए लोग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अपात्र नामों पर फॉर्म-7 से आपत्ति

यदि मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति, अपात्र व्यक्ति या किसी अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसके खिलाफ फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब तक 2,260 फॉर्म-7 प्राप्त हुए हैं। दावे और आपत्तियां संबंधित ईआरओ और एईआरओ कार्यालयों में भी जमा कराई जा सकती हैं।

ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से नाम जोड़ने, विवरण में सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

SIR अभियान के बीच नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी और परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी मतदाता सूची में जरूर जांच लें। इससे किसी पात्र नागरिक का नाम मतदान के अधिकार से छूटने की संभावना कम होगी।

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