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Haryana News: महिला यात्रियों को बड़ी राहत! हरियाणा रोडवेज बसों में सीटों को लेकर नया आदेश जारी

हरियाणा रोडवेज बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने आरक्षित सीटों के नियमों का सख्ती से पालन कराने का नया आदेश जारी किया है।

Haryana News

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अगस्त 6, 2026

Haryana News: हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य परिवहन विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सामान्य (ऑर्डिनरी) रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर अब पूरी सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे। यदि कोई पुरुष यात्री इन सीटों पर बैठा पाया जाता है, तो उसे तुरंत सीट खाली करनी होगी।

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इन सीटों पर केवल महिलाओं का रहेगा अधिकार

हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी सामान्य रोडवेज बसों में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इन सीटों पर यात्रा के शुरुआती स्थान से ही केवल महिला यात्रियों को बैठने का अधिकार होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें इस प्रकार हैं

सीट नंबर 07 से 09
सीट नंबर 12 से 21
सीट नंबर 25 से 26

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बस अपने शुरुआती स्टॉप या डिपो से रवाना होते ही इन सीटों पर महिला यात्रियों का प्राथमिक अधिकार रहेगा। इसलिए अन्य यात्रियों को इन सीटों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

लगातार शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

पिछले कुछ महीनों में परिवहन विभाग को महिलाओं की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में बताया गया कि कई बार पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर बैठ जाते हैं और महिलाओं के अनुरोध के बावजूद सीट खाली नहीं करते। कई मामलों में बस स्टाफ भी समय पर हस्तक्षेप नहीं करता था, जिससे महिला यात्रियों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ता था।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पूरे राज्य में एक समान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ड्राइवर और कंडक्टर को दिए गए सख्त निर्देश

नए आदेश के तहत रोडवेज बसों के चालकों और परिचालकों (कंडक्टर) की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यदि कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर बैठा मिलता है, तो कंडक्टर और ड्राइवर उसे तुरंत दूसरी सीट पर भेजेंगे और संबंधित सीट महिला यात्री को उपलब्ध कराएंगे। यदि नियमों का पालन नहीं कराया गया या लापरवाही बरती गई, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

महिला यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक सफर

परिवहन विभाग का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलेगा। महिला संगठनों और यात्रियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। विभाग का उद्देश्य है कि महिलाओं को उनकी आरक्षित सीट आसानी से मिले और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि महिलाओं को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव मिल सके।

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