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Haryana News: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, सर्वे कार्य में तेजी लाने के आदेश

हरियाणा के मोरनी हिल्स वन भूमि सर्वे मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। 60 रिटायर्ड पटवारी और 4 कानूनगो की तैनाती के आदेश के पीछे क्या वजह है और इस फैसले से जमीन विवाद और सर्वे कार्य पर क्या असर पड़ेगा, पूरी कहानी सामने आ रही है।

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

जून 9, 2026

Haryana News: हरियाणा के मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे और सीमांकन कार्य में हो रही लगातार देरी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह 60 सेवानिवृत्त पटवारियों और 4 कानूनगो की तत्काल व्यवस्था करे, ताकि लंबे समय से अटके इस महत्वपूर्ण कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। अदालत ने साफ कहा कि वन क्षेत्र से जुड़े संवेदनशील और जरूरी कार्य को कर्मचारियों की कमी के कारण अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता।

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मामले की सुनवाई में क्या सामने आया?

सुनवाई के दौरान वन बंदोबस्त अधिकारी (फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर) एम.पी. शर्मा द्वारा दायर शपथ पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस हलफनामे में मोरनी हिल्स क्षेत्र में चल रहे सर्वे और सैटलमेंट कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया गया।

याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि हालांकि क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन राजस्व विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण काम की गति बेहद धीमी बनी हुई है। इस वजह से पूरा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है।

सरकार की उच्च स्तरीय बैठक का हवाला

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को 12 मई 2026 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के निर्णयों से भी अवगत कराया गया। इस बैठक में यह तय किया गया था कि वन बंदोबस्त अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक संख्या में सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

निर्णय के अनुसार, 60 रिटायर्ड पटवारी और 4 कानूनगो को इस कार्य के लिए उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी, ताकि मोरनी हिल्स में चल रहे सर्वे और सीमांकन कार्य में तेजी लाई जा सके।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और समय सीमा

खंडपीठ ने सरकार के इस निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट टिप्पणी की कि यह प्रस्ताव केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो को एक सप्ताह के भीतर वन बंदोबस्त अधिकारी को सौंप दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इस संवेदनशील कार्य में और देरी स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि यह सीधे वन भूमि प्रबंधन और सीमांकन से जुड़ा मामला है।

अगली सुनवाई और आगे की प्रक्रिया

मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। इस दौरान हरियाणा सरकार को इस पूरे प्रकरण पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। अदालत यह भी समीक्षा करेगी कि दिए गए निर्देशों का पालन कितनी तेजी से और प्रभावी तरीके से किया गया है।

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